जबलपुर, संदीप कुमार
जबलपुर में नगर निगम अपर आयुक्त को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 30 जून 2020 को सम्पन्न हुई high profile शादी के बाद यहां तेजी से कोरोना के मामले बढ़े थे। इसे लेकर अखिलेश त्रिपाठी की ओर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अब शासन, नगर निगम एवं राकेश अयाची को नोटिस जारी हुआ है। हाई कोर्ट ने इनसे 25 अगस्त तक जवाब माँगा है।
बता दें कि 30 जून को अपर आयुक्त की बेटी का जबलपुर में विवाह हुआ था और सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए यहां करीब 400 मेहमानों को बुलाया गया था। बाद में उन मेहमानों में से कई लोग तथा जिस होटल में आयोजन हुआ था वहां के स्टाफ के कुछ लोग भी संक्रमित पाए गए थे। इसे लेकर अब हाई कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न प्रकरण में न्यायिक जाँच की जाए। मुख्य नययाधिपति जेपी गुप्ता की बेंच में प्रकरण में याचिककर्ता की ओर से पंकज दुबे अधिवक्ता के साथ रोहित शर्मा ने पक्ष रखा।