जबलपुर,संदीप कुमार। बीते दिनों कोरोना से मौत का शिकार हुई एक शासकीय महिला डॉक्टर के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा ना दिए जाने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि रायसेन के सिलवानी में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित हुईं डॉक्टर भारती मांझी की मौत हो गई थी।
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इसके बाद उनके परिजनों ने कोरोना वॉरियर योजना के तहत मुआवज़े का आवेदन किया था मुआवजे का आवेदन ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि महिला डॉक्टर की आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट आवेदन में नहीं लगाई गई अन्य दस्तावेजों से महिला डॉक्टर की मौत कोरोना से ही होने की बात साबित होने के बावजूद आवेदन रद्द कर दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मृत महिला डॉक्टर के पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, कोर्ट ने जवाब के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है जिसके बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी।