हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 8 हफ्ते में मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, राज्य सरकार को दिया ये आदेश

MP High Court

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने एक बार फिर बड़ा निर्णय लिया है।हाई कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति को संविदा में तब्दील नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार (State Government) को आवेदक को 8 हफ्ते के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए है।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)