Family Pension, MP Pensioners : हाई कोर्ट ने पारिवारिक पेंशन पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिसका लाभ कर्मचारियों के आश्रितों को होगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आश्रित अवयस्क पुत्री को छह प्रतिशत ब्याज के साथ ही परिवार पेंशन का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
परिवार पेंशन का भुगतान करने के आदेश
मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट ने आश्रित अवयस्क पुत्री को परिवार पेंशन का भुगतान करने के आदेश दिया। न्याय मूर्ति सुजय पाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई की गई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता अलका रैकवार की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे द्वारा पक्ष रखा गया था।
अनिरुद्ध पांडे में दलील देते हुए बताया कि याचिकाकर्ता की मां सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग में रसोईया के पद पर कार्यरत थी सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद पात्रता के अनुरूप उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाना था। परिवार द्वारा इसके लिए आवेदन भी किया गया था लेकिन विभाग द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया गया और उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं दिया गया।
6% ब्याज और एरियर का भुगतान
जिससे याचिकाकर्ता को जीवन यापन करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा था। पेंशन नियम के अनुसार याचिकाकर्ता को उसके हक का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए और दलील पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश दिए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है की याचिका करता को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के साथ ही 6% ब्याज और एरियर का भुगतान किया जाए और उन्हें तत्काल व्यवस्था का लाभ दिया जाए।