जबलपुर, संदीप कुमार| कोरोना काल (Corona Period) में स्कूल फीस (School Fees) वसूलने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur Highcourt) ने निजी स्कूलों को झटका दिया है| निजी स्कूल (Private School) कोरोना काल में सिर्फ लॉकडाउन (Lockdown) के पहले तय ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं, अपने अंतिम आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है| मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में गुरुवार को स्कूल फीस के मामले पर एक बार फिर सुनवाई हुई| कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि, संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा बाकी कोई फीस नहीं वसूली जा सकती है|
कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि ज्यादा फीस ना वसूलने को लेकर स्कूलों को बकायदा शपथ पत्र हाई कोर्ट में जमा करना होगा, लेकिन अब तक स्कूलों ने शपथ पत्र दाखिल नहीं किए हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने कड़े लहजे में इस पर आपत्ति जताते हुए स्कूलों से जल्द से जल्द शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा है|
इसके साथ ही स्कूलों ने एक अर्जी लगाई थी कि, जब सामान्य ढंग से स्कूल खुलेंगे, तो वे अपनी मासिक फीस वसूल सकेंगे. जिसको लेकर कोर्ट का कहना है कि, पहले शपथ पत्र कोर्ट में जमा करें, उसके बाद आपके दूसरे आवेदन पर बाद में विचार किया जाएगा| फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी|