हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, मेडिकल पीजी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट निरस्त, वरीयता सूची दोबारा जारी करने के निर्देश

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (MP High court) ने छत्रों के लिए महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। राज्य शासन की ओर से हाल ही में जारी मेडिकल पीजी कोर्स (Medical PG Course) में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने पुनरीक्षण पर नई लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।

इसके लिए राज्य के 30 सर्विस डॉक्टर की तरफ से याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि क्षेत्र में काम करने वाले मेडिकल ऑफिस,र डेमोंस्ट्रेटर और ट्विटर को राज्य शासन द्वारा 30% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिस पर हाईकोर्ट ने वरीयता सूची को निरस्त कर दिया है।


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Kashish Trivedi

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