जबलपुर : दुष्कर्म के आरोपी टीआई की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। महिला आरक्षक की रिपोर्ट पर टीआई संदीप अयाची पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है, वही इस मामलें में अपर सत्र न्यायाधीश उर्मिला यादव की कोर्ट ने निलंबित टीआई संदीप अयाची की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। आपत्तिकर्ता पीड़िता महिला पुलिसकर्मी की ओर से वकील ने दलील दी कि आवेदक पर गंभीर आरोप लगा है। आवेदक ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उसका लगातार शारीरिक शोषण किया और फिर जान से मारने की धमकी दी।

यह भी पढ़ें…. Rakhi 2022 : इंदौर में मिठाई पर 100 टन रहेगी खपत, इतना महंगा बिक रहा मावा

गौरतलब है कि जबलपुर और फिर कटनी में पदस्थ  25 वर्षीय पीड़ित महिला आरक्षक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जुलाई 2018 में वह महिला आरक्षक थी तब उसकी ड्यूटी जबलपुर के  गोरखपुर थाने में लगी, जहां टीआई संदीप अयाची से उसकी जान पहचान हुई। सितंबर 2018 में महिला आरक्षक की ड्यूटी थाना पनागर में लगी। उस समय अयाची पनागर टीआइ थे। पहले से जान पहचान होने के कारण टीआइ अयाची उसे सोनिया पैलेस ले गए, जहां शादी का झांसा देते हुए दुष्कर्म किया। इसके बाद लगातार उसका दैहिक शोषण करते रहे, लेकिन शादी नहीं की। हालांकि कुछ समय पहले यह मामला सामने आने के बाद पीड़िता ने जमकर हंगामा किया था जबलपुर एसपी के सामने रो रोकर अपनी व्यथा बताई थी लेकिन उसके बाद जब एफआईआर कराने का वक़्त आया तो पीड़िता ने संदीप अयाची को पितातुल्य करार दिया, हालांकि अब कुछ दिन पहले पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है जिसके बाद निलंबित टीआई संदीप अयाची फरार है।


About Author
Avatar

Harpreet Kaur