जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। जबलपुर कलेक्टर ने फिर संवेदनशीलता दिखाते हुए जनता के हित में फ़ैसलें किए है, जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ टी इलैयाराजा ने प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर में निजी एंबुलेंस की पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत दांण्डिक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने यह फैसला सोमवार को मेडिकल कालेज अस्पताल के वार्ड के अंदर हुई घटना के बाद लिया है जिसमें निजी एम्बुलेंस संचालकों ने एक मरीज के परिजन के साथ मारपीट की थी, इस मारपीट में बीच बचाव करते समय मरीज की उस वक़्त मौत हो गई जब एम्बुलेंस संचालकों ने उस पर भी हमला बोल दिया था।
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अब जबलपुर मेडिकल कालेज अस्पताल में जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद मेडीकल कॉलेज परिसर में शासकीय एंबुलेंस के अतिरिक्त किराये की एम्बुलेंस की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। निजी एम्बुलेंस चालक भी अपनी एम्बुलेंस मेडीकल कॉलेज परिसर में पार्क नहीं कर सकेंगे। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि निजी एम्बुलेंस चालकों को अपनी एम्बुलेंस पर निर्धारित किराये की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा करना होगी। इसके साथ ही मेडीकल कॉलेज परिसर में निजी एम्बुलेंस चालकों को सिर्फ ड्राप-एण्ड-गो की अनुमति ही रहेगी।