जबलपुर : कलेक्टर ने सभी शस्त्र लाइसेंसों को किया निलंबित

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। जबलपुर कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने नगरीय निकायों के शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न चुनाव के मद्देनजर एक आदेश जारी कर जिले की भोगौलिक सीमा के भीतर 1 जून से 18 जुलाई की अवधि तक सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।

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भारतीय दंड संहिता की धारा 144 और शस्त्र अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के तहत जारी इस आदेश में जिला दंडाधिकारी ने सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को तत्काल सबंधित पुलिस थाने में अथवा वैध शस्त्र डीलर के यहाँ अपने शस्त्र जमा करने के निर्देश दिये हैं। आदेश से न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, सेना, पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को छूट रहेगी। इसी प्रकार बैंक सुरक्षा कर्मियों, निजी सुरक्षा एजेंसी के अधिकृत गार्डों तथा विभिन्न स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले रायफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव तीन चरण में होंगे। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण 1 जुलाई को और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम 14 जुलाई को होगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का ब्लॉक स्तरीय सारणीकरण 14 जुलाई को होगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर समीकरण तथा चुनाव रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। वही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई और दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पहले चरण में चुनाव होगा। यानी यहां 6 जुलाई को वोटिंग होगी।


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Harpreet Kaur