जबलपुर,संदीप कुमार। जबलपुर (Jabalpur) कोर्ट ने तेंदुए का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रु का अर्थदंड भी आरोपियों को देना होगा, दरअसल राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स (STSF) ने दो साल पहले तेंदुएं की खाल के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनकी आज कोर्ट में सुनवाई हुई।
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जानकारी के मुताबिक स्टेट टाइगर स्ट्राईक फोर्स ने 2 जुलाई 2020 को छ.ग वन विभाग से इन तस्करों के बारे में सूचना मिली थी, इसके बाद टीम गठित कर डिंडोरी गई, जगतपुर गांव में टीम ग्राहक बनकर पहुंची और वहा पर तीन वन्य तस्कर रामसिंह, शक्ति सिंह और भवानी यादव टीम से तेंदुएं की खाल का सौदा किया, एक बोरी में आरोपी खाल लेकर पहुंचे जहाँ तीनों को दबोच लिया गया।
गिरफ्त में आए आरोपियों से जब्त तेंदुए की खाल का जबड़ा बंधा हुआ था, पूछताछ में शिकारियों ने बताया कि जंगली सुअर का शिकार करने करंट का तार बिछाया था, उसी में तेंदुआ फंसकर मर गया था बाद में तीनों ने उसकी खाल निकाल कर शेष हिस्से को पास के बरगद के पेड़ के नीचे दबा दिया था, टीम ने वहां खुदाई कराकर हड्डी और जबड़ा आदि भी जब्त किए थे, तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच विवेचना में लिया था, कोर्ट में चालान पेश किया गया। दो साल चली सुनवाई के बाद सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भारती उईके की सशक्त पैरवी पर सजा हुई, यशवंत मालवीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर की कोर्ट ने तीनों आरोपियों रामसिंह, शक्ति सिंह और भवानी यादव को तीन-तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।