जबलपुर, संदीप कुमार। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो पुलिसकर्मियों को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही एक-एक हजार रु के जुर्माना से भी दंडित किया है। कोर्ट ने पुलिसकर्मियों को यह सजा है इसलिए सुनाई है कि उन्होंने एक युवक को थाने बुलाकर उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
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कोर्ट ने पनागर निवासी मोहन सिंह कछवाहा एवं सिविल लाइन जबलपुर निवासी कपिल कौरव को यह सजा सुनाई है, शिकायतकर्ता के वकील आलोक जैन ने कोर्ट को बताया कि 13 मई 2015 को पुलिसकर्मियों ने अरविंद सिंह राजपूत को एक लेनदेन के विवाद पर क्राइम ब्रांच थाने ले गए जहाँ उसके दोनों हाथ बांधकर जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी उसे दी गई।
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बाद में शिकायतकर्ता अरविंद सिंह ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई,पुलिस ने धारा 323 के तहत प्रकरण कायम किया, सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह महीने की सजा सुनाई है इसके अलावा 1000 रु का अर्थदंड भी दोनों ही पुलिस कर्मियों को देना होगा और जुर्माना राशि ना जमा करने की सूरत में 30-30 दिन का अतिरिक्त दंड पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ेगा।