जबलपुर,संदीप कुमार। मध्यप्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) में आज भ्रष्टाचार के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (EOW) ने नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर सहित सात पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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हम आपको बता दें कि जबलपुर स्थित नेपियर टाउन क्षेत्र पॉश इलाके में मालती राय नामक महिला ने 900 वर्गफीट का एक प्लाट खरीदा और नगर निगम के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करते हुए 1693 वर्गफीट रकवे पर लीज नवीनीकरण व नामांतरण करवाकर बेच दिया, इतना ही नहीं मालिक न होते हुए भवन अनुज्ञा अनुमति प्राप्त कर ली, इस मामले की शिकायत होने पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने जांच करते हुए तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर के.एस दुग्गल, तत्कालीन सहायक यंत्री ए.के रेजा, तत्कालीन उप यंत्री बी.के दुबे सहित नेपियर टाउन मोहित कंपलेक्स निवासी मालती माला राय, छोटी ओमती निवासी नितिन कुमार पाहुजा, नेपियर टाउन निवासी विनोद प्रेमचंदआनी एवं कचनार संभाग नेपियर टाउन निवासी दीपक खत्री के खिलाफ प्ररकण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
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जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर एस.पी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत के निर्देश पर यह शिकायत की जांच की गई थी जिसमें श्रीमती बलवंत कौर द्वारा अपने प्लॉट नंबर 69 भंवरताल एक्सटेंशन स्थित मकान में से एक ब्लॉक 273/ए/01 कुल रकबा 900 वर्ग फिट आरोपी मालती माला राय पुत्री बाला प्रसाद को 8 फरवरी 1979 को विक्रय किया था, आरोपी महिला ने मकान के 900 वर्ग फिट रकबा को कूट रचित दस्तावेज एवं नगर निगम जबलपुर के अधिकारियों के साथ षड्यंत्र कर 1693 वर्ग फिट रकवा पर लीज नवीनीकरण एवं स्थानांतरण करवा कर 81 लाख रुपए में आरोपी नितिन पाहुजा एवं अन्य को 3 जनवरी 2019 को बेच दिया था,इन सभी के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।