Jabalpur News : मध्यप्रदेश के साल 2010 में इटारसी में दोहरे हत्याकांड के सभी आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। बता दें कि सेशन कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद हत्या के आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस दौरान जस्टिस सुजय पाल व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की डिवीजन बेंच ने सेशन कोर्ट के आदेश को उचित नहीं पाया और संदेह का लाभ देते हुए सभी 11 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
उम्र कैद की कठोर सजा
अपीलकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मनीष दत्त सहित अन्य वकीलों ने पक्ष रखा और दलील दी कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई शुरू से ही संदिग्ध है। अभियोजन भी विधिक दृष्टि से आरोप साबित करने में नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद, इटारसी के 2010 के बहुचर्चित मृत्युंजय उपाध्याय और सचिन तिवारी हत्याकांड में पुलिस द्वारा बनाए गए 11 आरोपियों को उम्र कैद की कठोर सजा सुना दी गई। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने में लंबा समय लगाया अन्य बिंदु भी संदेह से परे नहीं थे। हाई कोर्ट ने सभी पहलू पर गौर करने के बाद सेशन कोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट