जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर शहर में अतिक्रमण कर बनाए गए धर्मस्थलों पर हाईकोर्ट एक बार पुनः सख्त हुआ है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में जबलपुर नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए सड़कों से धर्मस्थलल ना हटाए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की है। मामले में 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
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हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अतिक्रमण के बावजूद नगर निगम द्वारा नहीं हटाए गए बचे हुए अवैध धर्म स्थलों की सूची मांगी है, इस मामले में अब 15 जुलाई को अगली सुनवाई होंगी, दरअसल जबलपुर एक ऐसा शहर है जिसने पूरे देश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध धार्मिक स्थल हटाने में नजीर पैदा की थी, याचिका के बाद जबलपुर में बड़ी संख्या में अवैध धार्मिक स्थल हटाए गए थे लेकिन निगम ने बाद में इस कार्रवाई को रोक दिया था लेकिन अब कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है।