जबलपुर : कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, जानें क्या है मामला

Amit Sengar
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जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता के खिलाफ दायर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पाया कि याचिका 3 जनवरी से 7 फरवरी तक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के मद्देनज़र दायर की गई थी,अब ये वक्त और कार्यक्रम खत्म हो जाने पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को औचित्यहीन माना है और मामले पर दायर आरिफ मसूद की याचिका खारिज कर दी है।

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याचिका पर सुनवाई के दौरान पहले हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद से पूछा था कि सूर्य नमस्कार धार्मिक उपासना है या सिर्फ योग-व्यायाम इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता आरिफ मसूद से वो दस्तावेज भी पेश करने को कहा था जिसमें स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य किए जाने का आदेश दिया गया हो, मामले पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की ओर से कहा गया कि सरकार ने आज़ादी की पचहत्तवीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम तय किया था उसमें सभी से सहयोगिता की अपील की गई थी और इसे अनिवार्य नहीं किया गया था, हाईकोर्ट ने 7 फरवरी तक का सूर्य नमस्कार कार्यक्रम खत्म हो जाने पर अब याचिका पर सुनवाई को अनावश्यक मानते हुए उसे खारिज कर दिया है।


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