जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा आदेश, सीएम राईज स्कूलों के टीचर्स के तबादलों पर लगी रोक

Amit Sengar
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Jabalpur News

जबलपुर,संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की मकसद से खोले गए सीएम राईज़ स्कूलों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया है। जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur high court) ने आज करीब 30 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीएम राईज स्कूलों के टीचर्स के तबादलों पर रोक लगा दी है।

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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सीएम राईज़ स्कूलों के टीचर्स ने अपनी पदस्थापना के लिए नियमों के मुताबिक च्वाईस फिलिंग की थी लेकिन च्वाईस फिलिंग को दरकिनार करते हुए टीचर्स के तबादले दूर-दूर के स्कूलों में कर दिए गए, मध्यप्रदेश के 274 सीएम राईज स्कूलों के ऐसे कई टीचर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

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हाईकोर्ट ने शिक्षकों को राहत दी है और आगामी सुनवाई तक उनके तबादलों पर रोक लगा दी है, हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार और प्रदेश से स्कूल शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वो याचिकाकर्ता शिक्षकों की शिकायतों का निराकरण करें और कोर्ट में अपना जवाब पेश करें।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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