जबलपुर/संदीप कुमार| मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन में भी मनमानी फीस वसूली के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में मध्यप्रदेश के अभिभावकों को अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई अभिभावक निजी स्कूलों की फीस नहीं भर पा रहा है तो मामले की अगली सुनवाई तक स्कूल बच्चों का नाम नहीं काट सकता।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। हाल ही में यह शिकायतें बढ़ गई थी कि प्रदेश के बहुत सारे निजी स्कूल फीस जमा न करने के चलते बच्चों के नाम स्कूल से काट रहे हैं। ऐसे में मनमानी करने वाले निजी स्कूलों के लिए यह एक बड़ा झटका है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद जब स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की और अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल करने लगे। इसके खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में करीब 7 याचिकाएं दायर की गई है जिनमें निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की गई है। इसी पर आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल अभिभावकों को राहत दी है।