जबलपुर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल पर लगाया हजारों का जुर्माना, जानें कारण

Sanjucta Pandit
Published on -
madhya pradesh highcourt

जबलपुर, संदीप कुमार | जबलपुर हाईकर्ट ने डिंडौरी में नर्मदा पैरामैडिकल कॉलेज को नियम विरुद्ध ढंग से मान्यता देने पर सख्ती दिखाई गई है। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी मेडिकल काउंसिल भोपाल पर 50 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया है। केवल इतना ही नहीं, कोर्ट ने छात्रों की फीस भी लौटाने का आदेश दिया है। अगर, इसका पालन नहीं किया जाएगा तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…

यह भी पढ़ें – Indian Railways Update : आज रद्द रहेंगी 94 ट्रेन, IRCTC की लिस्ट देखकर ही घर से निकलें


About Author
Sanjucta Pandit

Sanjucta Pandit

मैं संयुक्ता पंडित वर्ष 2022 से MP Breaking में बतौर सीनियर कंटेंट राइटर काम कर रही हूँ। डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और बीए की पढ़ाई करने के बाद से ही मुझे पत्रकार बनना था। जिसके लिए मैं लगातार मध्य प्रदेश की ऑनलाइन वेब साइट्स लाइव इंडिया, VIP News Channel, Khabar Bharat में काम किया है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ माना जाता है। जिसका मुख्य काम है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाना। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हुं।