जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही प्राचार्यों की नियुक्ति की सुनवाई में बड़ा आदेश आया है। दरअसल मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरु किए गए सीएम राईज़ स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने अपने फैसले के अधीन कर लिया है। प्राचार्यों की नियुक्तियों में तय प्रावधानों का पालन ना होने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।
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हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। दरअसल मध्यप्रदेश के 275 सीएम राईज़ स्कूलों में प्राचार्यों के पद पर सिर्फ दूसरे शासकीय स्कूलों में कार्यरत प्राचार्यों की ही नियुक्तियां होनी थीं लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने बिना मैरिट लिस्ट बनाए उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी सीएम राईज़ स्कूलों के प्राचार्य के रुप में चुन लिया।
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चयन से वंचित उम्मीदवारों ने पूरी चयन प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने ना सिर्फ सरकार से जवाब मांगा है बल्कि सीएम राईज स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति को याचिका पर अपने फैसले के अधीन भी कर लिया है। मतलब साफ है कि सीएम राईज़ स्कूलों के प्रिंसीपल्स के चयन पर, इस मामले में हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय लागू होगा।