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जबलपुर : मप्र हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को दिए यह आदेश, जानें

Written by:Amit Sengar
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जबलपुर : मप्र हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को दिए यह आदेश, जानें

जबलपुर,संदीप कुमार। साल 2020 में एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है मामले में जबलपुर (Jabalpur) हाईकोर्ट ने साल 2020 में आयोजित एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में फेल 15 छात्रों को पास मानकर मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए है।

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दरअसल इन 15 छात्रों को साल 2020 में‌ एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2 नंबर से फेल कर दिया गया था। परीक्षा में फेल होने के बाद छात्रों ने एमपीपीएससी से लेकर तमाम अधिकारियों से इस बात की शिकायत भी की लेकिन उसके बावजूद जब छात्रों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो अंत में छात्र ने कोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी छात्रों को पास मानकर मुख्य परीक्षा में बैठने के आदेश दिए।

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Amit Sengar
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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।” View all posts by Amit Sengar
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