Jabalpur News : जबलपुर जिला अदालत ने मध्यप्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना को तलब कर लिया है। जिला अदालत ने डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना के अलावा पूर्व डीजीपी सुरेन्द्र सिंह सहित 15 पुलिस अधिकारियों को भी कोर्ट में तलब किया है। जबलपुर जिला अदालत के एडीजे विपिन सिंह ने डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना सहित सभी 15 पुलिस अधिकारियों को आगामी 17 जुलाई को जिला अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर जिला अदालत ने ये आदेश रिटायर्ड डीएसपी अशोक राणा के परिवाद पर सुनाया है जिसमें उन्होने डीजीपी सहित 15 पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक कार्यवाई की मांग की है।
यह है मामला
दरअसल, रिटायर्ड डीएसपी अशोक राणा, साल 2014 में कटनी में पोस्टेड रहने के दौरान बीमार हो गए थे जिसके बाद उन्होने इलाज के लिए अवकाश का विधिवत आवेदन दिया था। लेकिन जब कुछ दिनों बाद वो स्वस्थय होकर ड्यूटी पर लौटे तो उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरु करते हुए उनकी पेंशन से 10 फीसदी स्थाई कटौती का आदेश दे दिया गया। 2017 में रिटायर होने के बाद डीएसपी अशोक राणा ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें साल 2021 में न्याय मिला और उन्हें पेंशन कटौती की राशि वापिस देने के आदेश दिए गए। अब रिटायर्ड डीएसपी ने जबलपुर जिला अदालत में इसीलिए परिवाद लगाया है ताकि अपने ही विभाग के कर्मचारी को इतने साल बेवजह प्रताड़ित करने वाले पुलिस के आला अधिकारियों पर आपराधिक कार्यवाई की जा सके।
इसी मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जबलपुर जिला अदालत के एडीजे विपिन सिंह ने मध्यप्रदेश के मौजूदा और तत्कालीन डीजीपी सहित 15 पुलिस अधिकारियों को जवाब देने के लिए अपनी कोर्ट में तलब कर लिया है। जिन अधिकारियों को आगामी 17 जुलाई को जबलपुर जिला अदालत में पेश होना है उनमें प्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना, तत्कालीन डीजीपी सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन आईजी डी श्रीनिवास राव सहित पुलिस अधिकारी गौरव राजपूत, राजेश हिंगणकर, यशपाल राजपूत, देवेन्द्र सिंह राजपूत, आभा टोप्पो, पीएल प्रजापति, आरपी तिवारी, आर के पुरसानी, पंकज ताम्रकार, नरेश विश्वकर्मा, सरस्वती नामदेव, राजीव दुबे और पुरुषोत्तम गौतम शामिल हैं।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट