जबलपुर, संदीप कुमार। होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने के मामले में 15 साल बाद जिला कोर्ट का फैसला आया है। जिसमें कोर्ट ने होटल मालिक को 3 साल की सजा सुनाते हुए 5000 रु का अर्थदंड जुर्माना भी लगाया है। होटल संचालक को जेएमएफसी शुभांगी पालो दत्त की कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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दरअसल जुलाई 2005 को रसल चौक स्थित होटल अरिहंत पैलेस में खाद्य विभाग ने छापामार कार्यवाही की थी। जहां खाद्य विभाग की टीम को झरोखा रेस्टोरेंट के किचन में 2 घरेलू सिलेंडर उपयोग करते हुए मिले। उसके बाद 28 मार्च 2006 को कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी अरुण कुमार जैन ने फिर से अरिहंत पैलेस का निरीक्षण किया। इस बार भी रेस्टोरेंट के किचन में घरेलू सिलेंडर का उपयोग होते हुए पाया गया। बार-बार हिदायत देने के बाद भी तीसरी बार जब पुनः होटल में जांच की तो वहां 6 घरेलू गैस सिलेंडर पकड़े गए। तीनों ही घटनाओं में जप्त किए गए घरेलू गैस सिलेंडर के बारे में होटल संचालक राजेश जैन की ओर से कोई भी संतोषजनक दस्तावेज पेश नहीं किए गए।
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खाद विभाग ने ओमती थाना पुलिस में 8 अप्रैल 2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया। जेएमएफसी कोर्ट ने सुनवाई के बाद होटल संचालक आरोपी राजेश जैन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घरेलू गैस सिलेंडर का होटल में व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग करने का दोषी करार देते हुए 3 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।