Jabalpur News: हाई कोर्ट ने एडीजे को दी हिदायत, न्यायपालिका की छवि ना हो धूमिल

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने ए.डी.जे के एक फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए हिदायत दी है कि आगे से इस तरह के फैसले ना सुनाए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है। दरअसल एक मामले पर अतिरिक्त सत्र न्यायधीश प्रशांत शुक्ला ने चोर को जमानत दे दी थी। जबकि उसके सह आरोपी को जमानत का लाभ नही दिया गया था।

यह भी पढ़ें – मंत्री और कमिश्नर को बदनाम करने ‘सत्य’ का असत्य जाल बेनकाब, पुलिस ने मामला किया दर्ज

मैहर में पुलिस ने दो बाइक चोरों को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया था। जिसके बाद मैहर के इंद्रजीत पटेल ने हाईकोर्ट में दूसरी बार जमानत अर्जी दी थी, कोर्ट को बताया गया कि मैहर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शुक्ला ने 12 फरवरी 2022 को चोरी के मुख्य आरोपी अजय उर्फ गुड्डू मिश्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली जबकि पुलिस को उससे चोरी की बाइक मिली थी। जबकि याचिकाकर्ता उसका साथी था जिसके पास से पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ। फिर भी मुख्य अभ्युक्त को जमानत मिल गयी। साथ ही याचिकाकर्ता ने एडीजे पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है।


About Author
Avatar

Ram Govind Kabiriya