Jabalpur High Court News : कैंट बोर्ड में पदस्थ स्वास्थ्य निरीक्षक पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी जबलपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करने को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी इसमें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज जबलपुर एसपी सहित 2 टीआई को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, सहित कैंट टीआई अरविन्द चौबे तथा तत्कालीन टीआई विजय तिवारी को नोटिस जारी कर कहा कि स्पष्ट आदेश के बाबजूद भी 2020 से दर्ज प्रकरण में आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई।
यह हैं पूरा मामला
दरअसल यह मामला हाई प्रोफाइल आरोपी केंट बोर्ड के स्वास्थ्य निरीक्षक अभिजीत सिंह परिहार से जुड़ा हुआ है, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड सहिता तथा हरिजन अत्याचार अधिनियम की बिभिन्न धाराओं के अंतर्गत अधिवक्ता मौसम पासी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीवद्ध किया गया लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी की रसूल के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई तब शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक wp 7825/2021 दायर की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक को प्रकरण मे निष्पक्ष कार्यवाही करके निर्धारित समय सीमा में आरोपी की विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे।