Jabalpur News : राज्य सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस, जानें क्या है कारण

Amit Sengar
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जबलपुर,संदीप कुमार। बैतूल जिला पंचायत के परिसीमन की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर (jabalpur) हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर और बैतूल कलेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी किया है हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित दोनों अधिकारियों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है हाईकोर्ट में ये याचिका बैतूल के रहने वाले मन्सू चौरे और गुलाब चंद सोलंकी ने दायर की है।

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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर ने बीते दिनों बैतूल जिला पंचायत का परिसीमन कर दिया लेकिन इससे पहले आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया,याचिका में कहा गया कि परिसीमन की प्रक्रिया में पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया जिसमें शुरुआती अधिसूचना का नोटिस कलेक्टर,जिला पंचायत सहित संबंधित सरकारी दफ्तरों में चस्पा नहीं किया गया और जनता को सुुनवाई का मौका दिए बैतूल जिला पंचायत का परिसीमन कर दिया गया, याचिका में परिसीमन की अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है। फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार सहित नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर और बैतूल कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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