Jabalpur News: शिक्षिका की 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करने हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दीप्ति गुप्ता की याचिका पर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आवेदकों को द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ 2 महीने के अंदर प्रदान करने का आदेश पारित किया है, साथ ही शासन को निर्देशित भी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि महिला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्रापुर में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर जिला सागर में पदस्थ है।

यह भी पढ़ें – Bhind News: टेंट हाउस में अज्ञात कारणों से लगी आग, मवेशी सहित लाखों का सामान जलकर खाक

याचिकाकर्ता की प्रथम नियुक्ति दिनांक 3-2-1988 को हुई थी,12 साल की सेवाओं के बाद प्रथम क्रमोन्नति का लाभ उन्हें मिल गया था। उसके बाद 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर आवेदिका को दिनांक 11-7-2018 को द्वितीय क्रमोन्नति प्रदान की गई थी। परंतु दिनांक 18-7- 2019 को प्राचार्य द्वारा एक पत्र जारी कर यह कहा गया कि आपको पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सकता। अतः आपको द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है।


About Author
Avatar

Ram Govind Kabiriya