Jabalpur News : पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना

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Jabalpur High Court News : बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने जवाब देनें के लिए अब दो हफ्ते का समय दिया है। मामले पर अगली सुनवाई अब 11 अप्रैल को होगी।

मप्र लॉ स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि वर्ष 2010 से 2015 तक प्रदेश के सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों ने फर्जी छात्रों को प्रवेशित दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति की राशि हड़प कर ली थी। इस मामले में शिकायतों के बाद जब जांच हुई तो पाया गया कि जिन छात्रों के नाम पर राशि ली गई थी वह कभी एग्जाम में बैठे ही नहीं थे इसके अतिरिक्त एक ही छात्र के नाम पर कई कॉलेजों में एक ही समय में छात्रवृत्ति निकाली थी।


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”