जबलपुर,संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में नियम विरुद्ध नर्सिंग कॉलेज (Nursing College) संचालन हो रहे हैं खास बात यह है कि यह नर्सिंग कालेजो में लंबे समय से संचालित किए जा रहे हैं बावजूद इसके राज्य सरकार का इस ओर ध्यान नहीं, लिहाजा इस मामले में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि आगामी 24 घंटे के अंदर प्रदेश में जितने भी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड जमा करवाएं, गौरतलब है कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रदेश भर के तकरीबन 453 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता संबंधी दस्तावेज को जमा करने के आदेश दिए थे, हाई कोर्ट में आज नर्सिंग कॉलेज संबंधी दस्तावेज मामले में सुनवाई हुई।
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लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से पैरवी कर रहे वकील विशाल वकील ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में नर्सिंग कॉलेज कार शोरूम और बरात घरों में संचालित हो रहे हैं इसे कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने गम्भीरता से उठाया और आखिरकार हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, अब नर्सिंग कॉलेजों संबंधी दस्तावेजों को लेकर 11 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।