जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर शहर की सीमा से डेयरियों को बाहर शिफ्ट न किए जाने पर एनजीटी (NGT) ने सख्ती दिखाई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) की भोपाल बैंच (Bhopal Bench) ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।
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सुनवाई के दौरान एनजीटी ने सरकार से पूछा है कि इसके पहले के आदेश के बावजूद भी डेयरियों को शहर से बाहर क्यों नहीं विस्थापित किया गया? साथ ही एनजीटी ने राज्य सरकार को हलफनामे पर जवाब पेश करने का आदेश दिया है और इसके लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। एनजीटी ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है।
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एनजीटी में ये याचिका जबलपुर के नागिरक उपभोक्ता संघ ने दायर की थी,याचिका में कहा गया है कि डेयरियों को शहरी सीमा से बाहर शिफ्ट करने के आदेश के बावजूद आज भी जबलपुर की शहरी सीमा में 450 डेयरियां संचालित हैं, याचिका में कहा गया है कि डेयरियों के प्रदूषण से ना सिर्फ नदियां प्रदूषित हो रही हैं बल्कि मच्छरजन्य बीमारियां भी फैल रही हैं, फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.