जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर के गोहलपुर स्थित लेमा गार्डन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासकीय मकान बनवाए गए थे। जिन पर स्थानीय नेताओं की शह पर इन मकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व पार्षद मुरली दुबे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिस पर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ- जस्टिस पी.के गौरव की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की और उसके बाद जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि शासकीय मकान पर अवैध कब्जा करने वालों को वहां से हटाया जाए।
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हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन नगर निगम और पुलिस बल की टीम लेमा गार्डन पहुंची, जहां ब्लैकमेल करने के लिए एक युवक अपने मासूम बच्चे के साथ दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करते हुए खुद भी कूदने का प्रयास किया। इस दौरान वहां पर काफी देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी पर ब्लैकमेल करने वाली युवक की एक न चली और उसे पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
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जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लेमा गार्डन में हितग्राहियों को लाभ देने के लिए मकान बनवाए थे पर स्थानीय नेताओं की दबंगई के चलते वहां पर अवैध लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई करते हुए जबलपुर कलेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा और पूछा कि आखिर लेमा गार्डन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को बनाए गए आवास पर जो अवैध लोग ने कब्जा किया हैं उन्हें क्यों नहीं हटाया गया।
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हाईकोर्ट ने जबलपुर जिला प्रशासन को 1 सप्ताह की मोहलत भी दी थी, चूँकि अगली सुनवाई 22 मार्च को होना है लिहाजा हाईकोर्ट की फटकार के बाद आज लेमा गार्डन में जबलपुर जिला प्रशासन-नगर निगम और पुलिस बल के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने अवैध रूप से मकान पर कब्जा करने वालों को हटाया, हम आपको बता दें कि लेमा गार्डन में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम ने करीब 434 मकानों का निर्माण किया गया था।