जबलपुर, संदीप कुमार। देशभर के स्कूलों में बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार करने की नई परंपरा का कई जगह विरोध भी किया गया है। मध्यप्रदेश का जबलपुर( Jabalpur) जिला भी इससे अछूता नहीं रहा है जहां विधायक आरिफ मसूद ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने विधायक से सवाल जवाब किए हैं।
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विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर हाईकोर्ट ने सवाल कर निश्चित समय के अंदर उसका जवाब देने की बात कही है। हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद से सवाल किया है कि विधायक बताएं कि सूर्य नमस्कार उपासना है या एक्सरसाइज।
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याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट ने जवाब मांगते हुए कहा है कि विधायक खुद यह बताएं कि सूर्य नमस्कार सूर्य उपासना है या एक्सरसाइज।हाईकोर्ट ने विधायक को इसके लिए जरूरी दस्तावेज पेश करने के लिए मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।
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गौरतलब है कि सूर्य नमस्कार के खिलाफ विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता को विधायक आरिफ मसूद ने दी थी HC में चुनौती देते हुए इसकी अनिवार्यता पर प्रश्न उठाए थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने विधायक से सवाल जवाब किए हैं और 8 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी।