जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षक राजेश शर्मा और रणेश गौर की याचिका पर न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने प्रमोशन से इनकार करने वाले उच्च श्रेणी शिक्षक को हाईकोर्ट ने क्रमोन्नति का लाभ देने के आदेश दिए। एक अन्य मामले में बार-बार ट्रांसफर करके कर्मचारी को परेशान करने के मामले में नोटिस जारी किया गया।
सीएम शिवराज ने बुलाई अहम बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला, पुलिसकर्मियों की छुटियां निरस्त
दरअसल, सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग से संबंधित दो मामलों में न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई की गई। इस दौरान याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी राजेश शर्मा सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा और कहा कि याचिकाकर्ता उच्च श्रेणी शिक्षक बतौर पदस्थ हैं और 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं लिया था और द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ से भी वंचित कर दिया गया।सेवा पुस्तिका में कटौती का आदेश जारी करते हुए विधि विरुद्ध वेतन से राशि कटौती करने का भी आदेश जारी कर दिया।