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हाईकोर्ट का आदेश-2 महीने में दिया जाए क्रमोन्नति का लाभ, एरियर का भी हो भुगतान

madhya pradesh highcourt

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षक राजेश शर्मा और रणेश गौर की याचिका पर न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने प्रमोशन से इनकार करने वाले उच्च श्रेणी शिक्षक को हाईकोर्ट ने क्रमोन्नति का लाभ देने के आदेश दिए। एक अन्य मामले में बार-बार ट्रांसफर करके कर्मचारी को परेशान करने के मामले में नोटिस जारी किया गया।

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दरअसल, सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शिक्षा विभाग से संबंधित दो मामलों में न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी की एकलपीठ के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई की गई। इस दौरान याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी राजेश शर्मा सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा और कहा कि याचिकाकर्ता उच्च श्रेणी शिक्षक बतौर पदस्थ हैं और 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं लिया था और द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ से भी वंचित कर दिया गया।सेवा पुस्तिका में कटौती का आदेश जारी करते हुए विधि विरुद्ध वेतन से राशि कटौती करने का भी आदेश जारी कर दिया।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)