आखिर 22 मार्च के बाद अब जाकर शहर के सभी मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए है। अनलॉक के पहले चरण के मद्देनजर जिले के कलेक्टर द्वारा इस सिलसिले में विधिवत सशर्त आदेश जारी किए गए है। अनुमति में मॉल, होटल और रेस्टोरेंट का संचालन किया जा सकेगा वहीं 9 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति होगी।
9 जून से मिलने वाली अतिरिक्त छूट में विशेष तौर पर मॉल, होटलों और रेस्टोरेंट को अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शहर के सभी इलाकों में इन गतिविधियों के संचालन की मंजूरी दे दी गई है। सशर्त रूप से दी गई इस अनुमति में आम लोगों, होटल रेस्टोरेंट और मॉल संचालकों को तमाम दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। होटलों में प्रवेश द्वार पर ही हाथों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज करना होगा, इसके लिए प्रवेश द्वार पर होटल प्रबंधन द्वारा सैनेटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। हर होटल में ऐसे व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। होटल स्टाफ के साथ साथ सभी लोगों को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। प्रवेश के साथ ही मास्क लगाने की जांच भी की जाएगी। वहीं होटल कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे जिसमें उन्हें ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि जो लोग भी होटल या रेस्टोरेंट जाएंगे उन्हें स्व घोषणा पत्र फॉर्म भी भरना होगा जिसके बाद ही उन्हें प्रवेश मिल सकेगा। जो भी मेहमान जोखिम वाले या फिर अधिक उम्र या फिर गर्भवती या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है।
वही शॉपिंग मॉल में भी तमाम सावधानियां बरतना होगा, जिनमें प्रवेश करने से पहले ही आम लोगों की स्क्रीनिंग, सैनेटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। कोरोना लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसके साथ ही साथ मॉल में किसी भी माध्यम से कोरोना की रोकथाम का प्रचार प्रसार भी करना होगा।