नियुक्ति में आरक्षण: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, 17 जनवरी को अगली सुनवाई

Pooja Khodani
Published on -

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश की सभी अदालतों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण (reservation in appointment) देने की मांग को हाईकोर्ट (Jabalpur High court) ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में जवाब देने के लिए राज्य सरकार को अब अंतिम मोहलत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार (MP Government) से 6 सप्ताह में जवाब भी मांगा है ।इसके साथ ही कहा है कि अगर जवाब नही आता है तो संबंधित अधिकारी को कोर्ट में तलब किया जाए।

MP Transfer: मध्य प्रदेश में फिर हुए इस विभाग में थोकबंद तबादले, यहां देखें लिस्ट

दरअसल, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में यह याचिका ओबीसी वैलफेयर एडवोकेट्स एसोसिएशन ने दायर की थी जिसमे कहा गया था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सहित तमाम अदालतों में नियुक्त होने वाले सरकारी वकील लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं लेकिन इनकी नियुक्तियों में अलग-अलग वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा।इससे पहले भी हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार का जवाब मांगा था लेकिन जवाब ना आने पर कोर्ट ने सरकार को जवाब देने की अंतिम मोहलत दी है,हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की है।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

Other Latest News