जबलपुर,संदीप कुमार। ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आबादी के आंकड़े पेश नहीं कर पाई। बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी मामले से जुड़ी सभी 61 याचिकाओं पर सुनवाई हुई आधे घंटे से ज्यादा समय तक हुई बहस के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी।
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इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस मामले में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में हाजिर होंगे लिहाजा बहस के लिए समय दिया जाए जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों से समन्वय बनाकर अगली तारीख तय करने की बात कही। अदालत ने अगली सुनवाई के पहले सरकार को ओबीसी आबादी का डाटा पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली तारीख 22 जून नियत की है।
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गौरतलब है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी किए जाने को अलग-अलग याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है जिसके बाद विभिन्न मामलों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है।