MP News : मध्य प्रदेश में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है, हाईकोर्ट ने भर्ती के लिए सेकंड डिवीज़न क्राईटेरिया पर आदेश सुनते हुए कहा कि पात्रता परीक्षा में 45 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच अंक पाने वालों को सेकंड डिवीज़न माना जाए।
आपको बता दें इससे पहले सेकंड डिवीज़न को लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राईटेरिया से विरोधाभास की स्थिति बन गई थी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जहां 45 फीसदी अंक वालों को सेकंड डिवीजन मानकर सिलेक्ट कर लिया था वहीं 49 फीसदी वालों को थर्ड डिवीजन मानकर रिजेक्ट भी कर दिया था।
कोर्ट ने सेकंड डिवीजन के अंक 45 से 60 फीसदी के बीच मानने के निर्देश दिए
रिजेक्ट होने वाले कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने माना कि पात्रता के लिए डिवीजन की बजाय अंकों का पैमाना होना चाहिए लिहाजा कोर्ट ने सेकंड डिवीजन के अंक 45 से 60 फीसदी के बीच मानने के निर्देश दिए हैं।
आरक्षित वर्ग को अंकों में 5 फीसदी की छूट ना देने पर राज्य सरकार से मांगा जवाब
इसी के साथ कोर्ट ने हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अंकों में 5 फीसदी की छूट ना देने पर राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब भी मांगा है। हाई कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय कर दी है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट