Jabalpur news : एमपी हाई कोर्ट में आज MPPSC की 2019 की रद्द हुई परीक्षा के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान MPPSC की ओर से जवाब पेश किया गया, जवाब सुनने के बाद अब हाईकोर्ट ने इन याचिकर्ताओं से इसपर जवाब मांगा है जिन्होंने परीक्षा रद्द होने पर आपत्ति दर्ज कराई है।
2019 में होने वाली एमपी पीएससी की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने को लेकर आज MPPSC ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया। मप्र लोकसेवा आयोग ने हाई कोर्ट को बताया कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को कुछ व्यावहारिक परेशानियों के कारण रद्द करना पड़ा, अब आरक्षण नियमों के मुताबिक नए सिरे से परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है।
एमपी पीएससी का जवाब पेश होने के बाद हाई कोर्ट अब उन याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा है जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी। हाई कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों को आदेश दिए है कि MPPSC के जवाब पर 3 दिन में अपना-अपना जवाब पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट