जबलपुर| कोरोना वायरस संक्रमण के बीच शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को राज्य सरकार से नए निर्देश प्राप्त हुए।सहकारी उपभोक्ताओ की दूकानों से इस लॉक डाउन मे हर पात्रधारियो को राशन मिले इसके लिए सरकार ने अपने पुराने नियमो को शिथल कर नए नियम सहकारी उपभोक्ता भंडार में लागू कर दिए है।
उपभोक्ताओं भंडार संचालको के लिए ये है नए नियम……
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिए थे कि राशन के लिए बायो मेट्रिक मशीन में सहकारी भंडार संचालक के अंगूठे के निशान लगेंगे पर अब सरकार ने नए नियमो के तहत निर्देश दिए है कि बायो मेट्रिक मशीन में उपभोक्ताओं को ही अपने अंगूठे के निशाना लगाना होगा तभी राशन उपलब्ध होगा।इसके अलावा राशन दूकान संचालक को हर उपभोक्ताओ को अनाज देने के बाद बायो मेट्रिक मशीन को सेनेट्राइज कर साफ करना होगा।
सहकारी उपभोक्ता भंडार संचालको की बात पहुँचाई गई है राज्य सरकार तक…..
सहकारी उपभोक्ता भंडार संचालको की मांग है कि उन्हें भी वीवीपी किट उपलब्ध कराई जाए क्योंकि उनकी दूकान में भी कई तरह के लोग आते है ऐसे में उन्हें भी संक्रमण का डर है इसके अलावा राज्य सरकार उपभोक्ता भण्डार में रहने वाले सेल्समैन और कर्मचारियों का बीमा कराए।
जिला फ़ूड कंट्रोलर ने नए नियमो से कलेक्टर से कराया अवगत…..
जिला उपभोक्ता अधिकारी ने राशन दुकान में उपभोक्ता संबंधित नए नियमो की जानकारी से कलेक्टर भरत यादव को भी अवगत करवाया है जिसको लेकर मुख्य सचिव से कलेक्टर जल्द ही बात करेंगे।