जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। एक सितंबर से शराब की दुकानों पर भुगतान राशि का बिल देने की शुरूआत की गई है। शासन के निर्देशानुसार निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य पर मदिरा विक्रय की शिकायत के निवारण के लिएऔर उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए जिले की सभी देसी विदेशी मदिरा दुकानों से कैश बिल दिए जाने की शुरुआत कर दी गई हैं।
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सहायक आबकारी आयुक्त के अनुसार इस व्यवस्था को जिले की समस्त 144 देसी, विदेसी मदिरा दुकानों में लागू किया गया हैं। इस अनुक्रम में जिले में पदस्थ कार्यपालिक बल के अतरिक्त होमगार्ड के नगर सैनिक की भी जिले के नगर निगम सीमा के मुख्य मार्ग में 44 हाई पोटेंशियल एरिया वाली मदिरा दुकानों में ड्यूटी लगाई गई हैं। इसी के साथ शराब की दुकानों में मॉनिटिंग अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं ताकि शाम को समय होने वाली भीड़, यातायात और कोविड प्रोटोकॉल का समुचित पालन किया जा सके। इसके अतरिक्त प्रमाणित बिल में मदिरा दुकानों के नाम के साथ संबंधित प्रभारी का मोबाइल नम्बर भी दर्शाया गया हैं। निर्धारित दर से अधिक दर पर मदिरा विक्रय संबंधी शिकायत उपभोक्ता द्वारा दर्शाए गए नंबर पर की जा सकती हैं।