जबलपुर| संदीप कुमार | मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में 19 जून को राज्यसभा (Rajyasabha) की 3 सीटों पर चुनाव का रास्ता साफ हो गया है| जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur HighCourt) ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है|इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने चुनाव को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की थी|
याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं जिनके विधायक ना होने पर यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा| याचिका में मांग की गई थी कि निर्वाचन आयोग पहले प्रदेश की 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव करवाए जिसके बाद ही राज्यसभा चुनाव आयोजित किए जाएं| मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधानसभा सीटें रिक्त होने पर राज्यसभा चुनाव टाल दिए जाएं|
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उसका संवैधानिक दायित्व है जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है| साथ ही साथ हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यसभा चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरु हो गई है लिहाजा हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इंकार कर दिया| ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है| मतलब साफ है कि अब 19 जून को प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हो सकेंगे।