जबलपुर, संदीप कुमार। तेंदूपत्तातोड़ने और बेचने वाले आदिवासियों के लिए आज हाईकोर्ट की तरफ से राहत भरी खबर आई है। बता दें कुंडम तहसील के लाल सिंह टेकाम की ओर से दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आदिवासियों के तेंदूपत्ता तोड़ने और बेचने पर लगी रोक के आदेश को स्थगित कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब भी किया है।
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कुंडम तहसील निवासी लाल सिंह टेकाम की ओर से दायर की गई याचिका पर अधिवक्ता पराग तिवारी ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 2006 के अधिनियम के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों को जंगल से तेंदूपत्ता तोड़ने व बेचने का अधिकार प्राप्त है क्यूंकि यह इनके जीवनयापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन कुंडम वन परीक्षेत्र के अधिकारियों ने बीते 11 मई 2021 को आनन-फानन में एक आदेश जारी कर आदिवासियों द्वारा तेंदूपत्ता तोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था।