जबलपुर, संदीप कुमार। इलाज में हुई लापरवाही के आरोपी स्टार हॉस्पिटल के संचालक डॉ राजीव जैन (Owner Of Star Hospital Dr Rajeev Jain) की अग्रिम ज़मानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दिया है, साथ ही पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द डॉ राजीव जैन की गिरफ्तारी की जाए।
अपर सत्र न्यायाधीश कविता दीप खरे की अदालत ने इलाज में लापरवाही से हुई बच्ची की मौत के मामले में स्टार हॉस्पिटल के संचालक डॉ राजीव जैन की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने कहा कि इलाज में लापरवाही के अलावा डॉ राजीव जैन ने दस्तावेजों के साथ भी छेड़छाड़ की है जो कि एक गंभीर अपराध है, ऐसे में आरोपी डॉक्टर को अग्रिम जमानत देना सही नहीं है।
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सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति राय ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि जबलपुर के लार्डगंज थाने में आवेदक के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही डॉ राजीव जैन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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गौरतलब है कि पुलिस विभाग में पदस्थ एफएसएल अधिकारी की बेटी की तबीयत बिगड़ने पर उसे स्टार हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, बार-बार डॉ राजीव जैन के संपर्क करने पर भी वह अस्पताल में आकर बच्ची का इलाज नहीं किया लिहाजा लापरवाही के चलते बच्ची की मौत हो गई, इधर डॉ राजीव जैन ने अपने आप को बेकसूर बताने के लिए अस्पताल के दस्तावेजों में भी छेड़छाड़ की जिसका खुलासा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने जांच के दौरान किया था।