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हाईकोर्ट की राज्य सरकार और परिवहन विभाग को मोहलत, अवैध ऑटो को लेकर उठाए ठोस कदम

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश में बेतरतीब तरीके से चल रहे ऑटो को लेकर 2013 में एक जनहित याचिका लगाई गई थी इस याचिका पर हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे पर सालों बीत जाने के बाद भी जब अवैध और बिना परमिट ऑटो को लेकर परिवहन विभाग में ध्यान नहीं दिया तो याचिकाकर्ता ने पुनः एक बार हाईकोर्ट के संज्ञान में यह पूरा मामला लाया, इधर करीब 2 सप्ताह पहले हाई कोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग का अमला सड़क पर तो उतरा पर महज खानापूर्ति ही उनकी कार्यवाही के दौरान चली।

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सोमवार को पुनः अवैध और बिना परमिट के ऑटो संचालन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें की हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि निर्देश के बाद बीते 2 सप्ताह से सिर्फ कागजी कार्रवाई ही इस पूरे मामले को लेकर चल रही है, हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध ऑटो को लेकर ठोस कदम उठाया जाए, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार और परिवहन विभाग को कल तक की मोहलत दी है जिसके बाद अब बुधवार को इसमें सुनवाई होगी।

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Harpreet Kaur