दूसरे के दस्तावेज से खदान लेना पड़ा महंगा, कलेक्टर ने लगाया दो करोड़ 10 लाख का जुर्माना

Published on -

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट।  जबलपुर के कुंडम तहसील में फर्जी तरीके से खदान चलाने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले पर विभाग ने ही कार्रवाई की और मामले को कलेक्टर कोर्ट में रखा गया, जहां पर कलेक्टर ने जांच के दौरान पाया कि खदान लेने वाले व्यक्ति ने दूसरे के नाम पर खदान लेकर खुद उसका उत्खनन किया और करोड़ों रुपए कमाए। कलेक्टर ने दूसरे के नाम पर खदान लेने वाले व्यक्ति पर दो करोड़ 10 लाख का जुर्माना लगाया।

यह भी पढ़े.. जूनियर वर्क्‍स मैनेजर खटुआ की मौत की अनसुलझी गुत्थी, अब सुलझाएगे फॉरेंसिक मेडिको लीगल एक्सपर्ट

ज तहसील कुंडम में खसरा 12 संदीप कुमार, पिता डीसी जैन, जिला जबलपुर द्वारा खनिज पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा था। खनिज विभाग ने जब यहां पर जांच की तो पाया कि जिस व्यक्ति के नाम पर खदान थी, वह व्यक्ति वहां नहीं मौजूद था, बल्कि दूसरा व्यक्ति उसके नाम पर खदान में अवैध खनन कर रहा था। कलेक्टर आदेश में यह बताया गया है कि कुंडम में 17, 18 क्षेत्र 16 एवं 20 रकबा 730 हेक्‍टेयर में से रकबा 400 हेक्टर में सिल्लो बाई, पति जनार्दन कोल के नाम पर दर्ज है। जबकि खदान में अवैध उत्खनन का काम के संचालक संदीप कुमार, पिता डीसी जैन पता जिला जबलपुर है। खदान पर जांच के दौरान पाया गया कि खदान में चारों और बंद कर यहां काम चल रहा था। संचालक द्वारा 14000 घनमीटर खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। इनकी रायल्टी सात लाख है। इसके आधार पर कलेक्टर ने रायटी के 30 गुना यानि दो करोड़ 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।


About Author

Harpreet Kaur

Other Latest News