जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश की सड़कों पर अवैध और बिना परमिट के दौड़ रहे ऑटो पर हाई कोर्ट (High Court) ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार और परिवहन विभाग को फटकार लगाई थी। मध्यप्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन (Transport Commissioner MP Mukesh Jain) आज जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) में उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि परिवहन विभाग का अमला अवैध वाहनों के खिलाफ सख्ती से काम कर रहा है। प्रदेश में कहीं भी अवैध ऑटो को नहीं चलने दिया जायेगा।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब मध्य प्रदेश की सड़कों पर बिना परमिट और अवैध ऑटो किसी भी कीमत में नही चलेंगे। परिवहन विभाग और पुलिस का अमला अवैध वाहनों के खिलाफ सख्ती से लगा हुआ है।
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उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट के हर आदेश का पालन भी कर रहे है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन ने बताया कि अभी तक जो भी बिना परमिट या अवैध ऑटो मिलते थे उन पर चालानी कार्यवाही होती थी पर अब ऑटो वालों के साथ कंपाउंडिंग नहीं होगी उनके वाहन का निराकरण न्यायालय से ही होगा।
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इधर एनजीटी के निर्देशों को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि हम भी इनका सख्ती से पालन कर रहे हैं, बिना पीयूसी के सड़कों पर वाहन नहीं चलने देंगे।