राजस्व न्यायालय के फैसलों की प्रति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार, निर्धारित शुल्क अदा करते ही मिल जाएगी प्रमाणित प्रति

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झाबुआ, विजय शर्मा

जिले के राजस्व न्यायालय के फैसलों की प्रमाणित प्रति के लिये संबंधित पक्षकार को इंतजार या कलेक्टर कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 अगस्त से यह सुविधा निर्धारित शुल्क पर लोगों को अपने घर से या घर के पास ही मिलनें लगेगी। कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने अवगत कराया कि मध्य प्रदेश भू- राजस्व सहिंता, भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020 के नियम 94 व 105 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि को 1 अगस्त से प्राधिकृत एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता जैसे लोक सेवा केन्द्र एम.पी. ऑनलाईन एवं तहसील कार्यालय में स्थित आई.टी. सेन्टर के माध्यम से मिलना प्रारम्भ हो जाएगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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