तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद सौंपे बच्चे
किशोर न्याय अधिनियम 2015, नियम 2016 की धारा 56 के तहत अनाथ, परित्यक्त अभ्यर्पित बच्चों के लिए विनियम बनाए गए हैं। इसके तहत 23 सितंबर को दत्तक विनियम 2022 लागू किया गया है। पूर्व में दत्तक में ग्रहण विनियम 2017 (4 जनवरी 2017 से लागू) अधिक्रांत किया गया, जिसके तहत जिले में दत्तक ग्रहण के आदेश कलेक्टर को प्रदान किए गए हैं। खंडवा में गुरुनानक रोड स्थित किलकारी शिशुगृह विधिमुक्त बालक को कारा नई दिल्ली केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा दिल्ली और सतना के दो परिवार को बालक से मैच करवाने के उपरान्त गोदी सौंपा गया। यह प्रक्रिया जिला बाल संरक्षण अधिकारी खंडवा के प्रस्तुत आवेदन के आधार पर की गई, जिसमें कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनूप सिंह ने केवल कुछ ही दिन में ही दत्तक ग्रहण के आदेश कर दिए।
गोद लेने वाले परिवार ने जताई खुशी
परिवार ने दो माह में आदेश प्राप्त होने पर जिला दंडाधिकारी खंडवा को धन्यवाद ज्ञापित किया। जबकि खंडवा की दत्तक ग्रहण एजेंसी किलकारी शिशुगृह ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आवेदन के बाद खंडवा कलेक्टर के आदेश नए नियम अनुरूप में दत्तक ग्रहण का आदेश प्राप्त हुआ है।
जिले में पहली बार नवीन दत्तक ग्रहण विनियम हुआ किलकारी शिशु ग्रह खंडवा
शिशुग्रह व विशेष दत्तक ग्रहण की शासकीय रूप से राज्यपाल द्वारा महिला बाल विकास विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किलकारी शिशु ग्रह को दी गई इसमें 1 दिन से 6 साल तक के बच्चों को पालन-पोषण परवरिश के मान्यता की अनुमति दी गई है 21/4/2022 को इस संस्था का उद्घाटन देवेंद्र वर्मा निमाड़ के लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा किया गया था अब तक के इस संस्था में 10 माह में 11 बालक बालिकाएं संस्था में आ चुकी है इस संस्था में पांचों जिले के बच्चे यहां आते हैं जिनका पालन पोषण किया जाता है और विधिवत रूप से दत्तक प्रोसेस की कारवाई की जाती है इस संस्था के दो बच्चों बालक बालिका को कारा (CARA) दिल्ली द्वारा प्री एडेप्टेशन (foster care) पर दिए गए था जिनका फाइनल एडॉप्शन फास्टर कोर्ट कलेक्टर द्वारा किया गया है।
खंडवा से सुशील विधानी की रिपोर्ट