मध्य प्रदेश: स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए खबर, ट्रांसफर के लिए इस दिन तक कर सकते है ऑनलाइन आवेदन, जानें नियम व प्रक्रिया

प्रत्येक आवेदक को 10 स्थानों की प्राथमिकता देनी होगी।एक बार में केवल एक आवेदन ही स्वीकार होगा और उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी।20 मई तक सभी दस्तावेजों और आवेदनों का सत्यापन कर लिया जाएगा।

Transfer in Madhya Pradesh : एक तरफ नई तबादला नीति के तहत मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के 30 मई तक तबादले होंगे। वही दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए 14 मई से ट्रांसफर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 19 मई तक चलेगी।

दरअसल, 13 मई की रात से मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।नियमित अधिकारी और कर्मचारी 14 से 19 मई के बीच ई-HRMIS पोर्टल (https://hrms.mp.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। गलत या अधूरी जानकारी देने पर कार्रवाई की जा सकती है।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • प्रत्येक आवेदक को 10 स्थानों की प्राथमिकता देनी होगी।
  • एक बार में केवल एक आवेदन ही स्वीकार होगा और उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
  • 20 मई तक सभी दस्तावेजों और आवेदनों का सत्यापन कर लिया जाएगा।
  • इसके बाद तबादला आदेश आयुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पोर्टल पर जारी किए जाएंगे।
  • ऑफलाइन आवेदन या किसी अधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
  • तबादला प्रक्रिया वरीयता, आवश्यकता और पद की उपलब्धता के आधार पर ऑटोमेटिक होगी।
  • स्थानांतरण के लिए सबमिट किए सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए।
    ऑफिस प्रभारी द्वारा दस्तावेजों की पुष्टि कराना अनिवार्य है।
  • जिन कर्मचारियों का ट्रांसफर 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच हो चुका है, वे आवेदन नहीं कर सकते।
  • लोक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर के अधिकारी भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे।
  • आवेदन प्रक्रिया के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ऑफिस में हेल्प डेस्क होगी, इस डेस्क पर ईएलओ, ईआईसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर को तैनात किया गया गया है।
  • पोर्टल पर दिखाई गई रिक्तियां अस्थायी होंगी, जिन्हें विभाग बदल सकता है।
  • तबादले के लिए यदि कर्मचारी की स्थिति में कोई विशेष कारण है जैसे: गंभीर बीमारी, पति-पत्नी का अलग जिलों में होना, दिव्यांगता, विधवा/विधुर या सिंगल पैरेंट की परिस्थितियों में प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  • आपसी सहमति से पारस्परिक ट्रांसफर भी पोर्टल पर ऑनलाइन ही मान्य होंगे, लेकिन पद, संवर्ग और विषय एक जैसे होने चाहिए।
  • अगर कोई कर्मचारी स्वयं के खर्च पर ट्रांसफर लेता है तो उसे किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे।
  • जिला स्तर के ट्रांसफर फिलहाल ऑफलाइन होंगे, पर 7 कार्यदिवस के भीतर पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। गलत या अधूरी जानकारी देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

1 मई से हटी है तबादलों से रोक

  • मध्य प्रदेश में तबादलों से रोक हटा दी गई है। इसके तहत 1 से 30 मई तक तबादले हो सकेंगे।
  • प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे।
  • पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे।
  • नई नीति के तहत कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अपने विभाग की तरफ से तय की गई प्रक्रिया के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले सीधे विभागीय मंत्री कर सकेंगे।
  • मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी, कर्मचारी के ट्रांसफर कर सकेंगे।  वे अपने प्रभार के जिलों में जिले से जिले के अंदर तबादला कर पाएंगे।

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Pooja Khodani

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