मंडला, सुधीर उपाध्याय
कोरोना संक्रमण के बारे में सोशल मिडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध मण्डला पुलिस ने चेतावनी जारी कि है| आमजनता को जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रमाणिक खबरों पर ही विश्वास करने की समझाईस दी गई है|
पुलिस द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मण्डला जिलें में कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामले प्रकाश में आये हैं जिन्हे देखते हुए कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर अथवा अंजाने में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी भ्रामक तथा असत्य खबरों को शेयर तथा फारवर्ड किया जा रहा है जिससे आमजनता में भय तथा संशय का माहौल उत्पन्न होने की संभावना है । मण्डला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आमजनता में इस प्रकार भ्रामक तथा झूठी जानकारी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी जारी की गई है तथा जिला दण्डाधिकारी मण्डला द्वारा भी सोशल मीडिया अथवा अन्य किसी माध्यम से कोरोना वायरस के संबंध में गलत सूचना का प्रसारण कर आम जनता में भय उत्पन्न करने अथवा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध धारा 144 द.प्र.स. के अतंर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है ।
मंडला पुलिस द्वारा पूर्व में भी सोशल मीडिया के संचालन के संबंध में चेतावनी जारी की गई है जिसमें आमजन से कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई भी भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने वाला मेसेज सोशल मीडिया पर शेयर अथवा फारवर्ड न करने के संबंध में समझाईस दी गई है । वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए मण्डला पुलिस द्वारा पुनः चेतावनी जारी करते हुए कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी अफवाहों के साथ साथ ऐसे कोई भी मेसेज, पोस्ट, तथा ऐसे आडियो और वीडियो जो साम्प्रदायिकता को बढ़ाते हो, भड़काउ अथवा उत्तेजनापूर्ण हो, समाज के वर्गों के बीच भेद पैदा करते हो, को सोशल मीडिया पर शेयर अथवा फारवर्ड न करने के संबंध में चेतावनी दी गई है ।
ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भी होगी कार्यवाही
पुलिस ने आमजनता से अपील की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कोई भी जानकारी जो अधिकारिक अथवा प्रमाणिक स्त्रोत से प्राप्त ना हुई हो उसके बारें में बिना उसकी सत्यता की जाँच किये फारवर्ड न करें । सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मंडला पुलिस द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है । मण्डला पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भ्रामक एवं दुष्प्रेरित करने वाले मेसेज शेयर अथवा फारवर्ड करने वालो के साथ-साथ ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए ऐसे मामलों में विभिन्न धाराओं जैसे 188, 153ए, 153बी भारतीय दण्ड संहिता तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 तथा आई0टी0 एक्ट की धाराओं के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में सभी को सचेत किया गया है । पुलिस अधीक्षक मण्डला द्वारा आमजनता से कोरोना वायरस के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नही करने तथा सोशल मीडिया का प्रयोग जिम्मेदारी एवं संयमपूर्वक करते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक, झुठी, तथा दुर्भावनापूर्ण पोस्ट शेयर नही करने की अपील की गई है ।