MP Election : मध्यप्रदेश में 17 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव के मतदान होने वाले हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है। इतना ही नहीं जिले में मतदान और मतगणना के लिए शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। ऐसे में 3 दिनों तक मध्यप्रदेश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंद लगा दिया गया है। ऐसे में मध्यप्रदेश में सभी देशी विदेशी शराब दुकाने बंद रहेंगी।
आदेश जारी
इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किए हैं। जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक, विधानसभा निर्वाचन के मतदान के 48 घंटे पूर्व से यानी आज शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक और उसके बाद 3 दिसंबर यानी मतगणना के दिन पूरे दिन के लिए सम्पूर्ण जिले में ड्राय डे रहेगा।
इस दौरान इंदौर जिले की समस्त कंपोजिट शराब दुकानें, आहार गृह जैसे एफएल 2, 3, 4 और एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए और 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9 क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफएलएपीसी तथा देशी- विदेशी शराब गोदाम को बन्द करने के आदेश दिए हैं।
इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब और अन्य सेलिंग व सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री या सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर से मंगल राजपूत की रिपोर्ट